एलएन मिश्रा हत्याकांड में उम्रकैद काट रहे लोगों ने लगायी गुहार, नवंबर में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
LN Mishra murder case: ललित नारायण मिश्र के परिवार ने भी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होने की बात कही है. परिवार के सदस्यों ने इस केस को फिर से खोलने और हत्यारे की पहचान कर सजा देने की मांग अदालत से कर चुके हैं.
LN Mishra murder case: पटना. एलएन मिश्रा हत्याकांड में उम्रकैद काट रहे लोगों ने हाईकोर्ट में अपील दासर की है. सजा काट रहे लोगों ने अदालत से सजा स्थगन की मांग रखी है. इस हत्याकांड में दोषी करार दिये गये लोगों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह पूर्व रेल मंत्री एलएन मिश्रा की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये लोगों की अपील पर नवंबर में सुनवाई करेगा. ललित नारायण मिश्रा की हत्या 1975 में बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में हुई थी.
तत्काल सजा स्थगन से कोर्ट का इनकार
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने कहा कि यह घटना करीब पांच दशक पुरानी है. इन अपीलों को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इसके अलावा हाइकोर्ट ने चारों दोषियों और सीबीआई के वकीलों से अपना पक्ष रखने को कहा है. चारों दोषियों संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपालजी और अधिवक्ता रंजन द्विवेदी ने अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद के खिलाफ अपील दायर करते हुए तत्काल सजा स्थगन की मांग की है. इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा.
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फैसले से ललित ना मिभ का परिवार भी संतुष्ट नहीं
एलएन मिश्रा को समस्तीपुर में ग्रेनेड विस्फोट में घातक चोटें आईं, जहां वे 2 जनवरी, 1975 को ब्रॉड गेज लाइन के उद्घाटन के लिए गए थे. उन्हें उपचार के लिए समस्तीपुर से दानापुर ले जाया गया. वहां 3 जनवरी, 1975 को उनकी मृत्यु हो गई. 40 वर्षों तक तक चले इस केस में हत्या की साजिश रचनेवाले चार लोगों को उम्रकैद कर सजा सुनाई गयी, लेकिन मुख्य आरोपित को सीबीआई अब तक नहीं तलाश पायी है. ललित नारायण मिश्र के परिवार ने भी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होने की बात कही है. परिवार के सदस्यों ने इस केस को फिर से खोलने और हत्यारे की पहचान कर सजा देने की मांग अदालत से कर चुके हैं.