पटना : बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार ने एक बार फिर नये सिरे से पटना समेत कई जिलों में लॉकडाउन जारी करने के आदेश दिये हैं. पटना जिले में दस से 16 जुलाई तक लॉकडाउन के सभी नियम प्रभावी किये गये हैं.
पटना के डीएम ने आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें, आवागमन, दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिया है. जिले में दूध, सब्जी, फल, पशु चारा, मछली मीट आदि की दुकानें सुबह छह बजे से दस बजे तक और शाम चार बजे से सात बजे तक खुली रहेंगी.
भागलपुर जिला प्रशासन ने भी 16 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है. मंगलवार को जिला प्रशासन ने 13 जुलाई तक इसे प्रभावी किया था, लेकिन बुधवार को इसकी अवधि तीन दिन और बढ़ायी गयी है.
पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में भी लॉकडाउन को प्रभावी किया गया है. पूर्वी चंपारण जिले में शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक लॉकडाउन के नियम प्रभावी रहेंगे. जबकि, पश्चिमी चंपारण जिले में शाम सात बजे से सुबह के पांच बजे तक लाकडाउन प्रभावी रहेगा. बक्सर और नवादा जिले में भी 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी किया गया है.
गौरतलब है कि मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी जिलाधिकारियों को जिले की जरूरत और वहां कोरोनो महामारी की गंभीरता को देखते हुए अपने स्तर से लॉकडाउन को प्रभावी करने के अधिकार दिये गये थे.