नयी दिल्ली : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने को लेकर पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. लॉकडाउन को लेकर जरूरी विभाग के कार्यालयों को छोड़ कर सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है. कार्यालयों के बंद होने के आदेश के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाइवे ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है.
ऐसे वाहन मालिक, जिनके वाहन का इंश्योरेंस की अवधि लॉकडाउन के दौरान खत्म हो रही है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मोटर वाहन कानून 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन कानून के तहत मान्य वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज, जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रही है, उनकी वैधता 30 जून, 2020 माना जाये.
मंत्रालय का आदेश आने के बाद वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों को मोटर वाहन कानून से जुड़े दस्तावेजों को नवीनीकरण कराने से राहत मिल गयी है. वाहन चालकों एवं वाहन मालिक कागजात का नवीनीकरण अब 30 जून तक करा सके हैं. साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण सरकारी दफ्तर नहीं खुलने से मोटर वाहन कानून से जुड़े कागजात की वैधता को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
जरूरी सामान की आपूर्ति में लगे वाहन मालिकों और चालकों की परेशानी को देखते हुए मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कागजात की वैधता के कारण किसी को परेशान नहीं किया जाये. वहीं, बीमा नियामक इरडा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अगले वित्त वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करें.