Lockdown In Bihar पटना: पटना जिले में फल, सब्जी, मंडी व मांस-मछली की दुकानें शाम में नहीं खुलेंगी. ये दुकानें अब सुबह छह से दस बजे तक ही खोली जा सकती हैं. शाम को इन दुकानों को खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन दुकानों पर लग रही भीड़ व कोरोना के फैलाव के खतरे को लेकर नया नियम बनाया गया है. हालांकि, शेष सभी दुकान व प्रतिष्ठान पूर्व के नियमों के तहत दस बजे दिन से छह बजे शाम तक खोले जा सकते हैं
यह नियम छह सितंबर तक प्रभावी रहेगा. विदित हो कि अभी तक फल-सब्जी, मांस-मछली की दुकानें व मंडी को सुबह के साथ ही अपराह्न तीन से शाम सात बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी थी.
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इन नये नियम का पालन कराने व निगरानी रखने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस को दी गयी है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि फल, सब्जी, मांस-मछली की दुकानों को शाम में खुलने नहीं दिया जाये. अगर इस तरह की दुकानों को कोई खोलता है, तो उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
परिवहन विभाग लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के परिचालन को लेकर एक नयी गाइडलाइन तैयार कर रहा है. इसका पालन हर वाहन चालक को कोरोना काल के बाद भी करना होगा. साथ ही राज्य भर के सभी स्कूल बसों, ऑटो या ऐसी गाड़ियां जो स्कूल में बच्चों को ले जाने का काम करती हैं, उनके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा.
विभाग नगर सेवा की बसों पर विशेष ध्यान रखने की जिम्मेदारी डीटीओ व यातायात पुलिस को सौंपने वाली है. गाड़ियों की कमियों के साथ-साथ बसों को कब सैनिटाइज किया गया है. इसकी जानकारी भी ली जायेगी.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya