लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को अब सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी…

पटना: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो गयीं. इसके कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी चली गयी. इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले जिन लोगों की नौकरी गयी है, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी. बशर्ते ऐसी कंपनियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) के तहत निबंधित हों. उसके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | August 26, 2020 10:09 AM

पटना: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो गयीं. इसके कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी चली गयी. इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले जिन लोगों की नौकरी गयी है, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी. बशर्ते ऐसी कंपनियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) के तहत निबंधित हों. उसके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जायेगा.

तीन माह तक मिलेगा 50 फीसदी औसत वेतन

अधिकारियों की मानें, तो सरकार के इस फैसले से निजी सेक्टर में काम करने वाले बिहार के 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा. लेकिन इसका सबसे अधिक फायदा दूसरे राज्यों में काम करने वाले 25 लाख से अधिक बिहारियों को होगा, जो लॉकडाउन के बाद नौकरी गंवा कर बिहार वापस लौटे थे. इएसआइसी ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को तीन माह तक 50 फीसदी औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया है.

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ऐसे उठाएं भत्ता का लाभ

इसके लाभार्थी नियमित रूप से दो वर्ष की समयावधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के तहत कवर किये गये बीमित व्यक्ति होंगे. बीमित व्यक्ति को दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिएं. बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार योगदान अवधि (दो वित्तीय वर्ष) के दौरान 78 दिनों से कम का काम या दुराचार के कारण कंपनी से निकाला गया हो या उस व्यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म

इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी इएसआइसी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म एबी-1 से लेकर एबी- 4 डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए https://www.esic.nic.in या https://www.esic.in लिंक का इस्तेमाल करें. इसे भर कर आपको इएसआइसी के किसी शाखा कार्यालय में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन-ज्यूलडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविट करवाना होगा. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सूबे में इएसआइसी के 13 शाखा कार्यालय और छह डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय में आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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