पटना : बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करनेवालों को पुलिस अब नहीं समझायेगी, सीधे कार्रवाई करेगी. बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि वह कार्रवाई में दयालुता बिल्कुल नहीं दिखाये. वाहन जब्ती-जुर्माना लेने की जगह आइपीसी और महामारी एक्ट की धाराओं में सीधे मामला दर्ज करे.
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आकस्मिक और जरूरी सेवाओं को ही लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है. इसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं. बिहार में भ्रमण के दौरान डीजीपी ने पाया कि कुछ लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे है. पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा, जो एक थैले में दो-चार आलू आदि सब्जी डाल कर सड़कों पर घूम रहे हैं.
दो दिन पहले सचिवालय के पास एक बाइक सवार को पुलिस ने रोका, तो उसने कहा कि सब्जी लेकर आ रहा है. गाड़ी के कागज देखे, तो पाटलिपुत्र क्षेत्र का निवासी था. ऐसे कई मामले सामने आने पर डीजीपी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी लॉकडाउन को गंभीरता से लें. अब तो लोगों पर स्पेशल केस करना होगा.
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने अधिकारियों से कहा कि आइपीसी और नेशनल डिजास्टर एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज करें. उन्होंने दो टूक कहा कि मटरगश्ती और बहाने निकलनेवालों पर छोटी कार्रवाई नहीं होगी. उन्हें जेल भेजा जायेगा. गौरलब है कि अभी पुलिस कुछ लोगों को समझाकर, वाहन जब्त कर या जुर्माना लेकर भी छोड़ दे रही है.
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लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में 24 मार्च से 11 अप्रैल तक कुल 862 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 14 हजार से अधिक वाहन जब्त हो चुके हैं. शनिवार की शाम को छह बजे तक बिहार में 50 प्राथमिकियां दर्ज हुईं और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, 981 वाहन जब्त किये गये. इन वाहन मालिकों से 22 लाख 30 हजार 900 रुपये जुर्माना भी वसूला गया.
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प्राथमिकी : 862
गिरफ्तारी : 652
वाहन जब्त : 14047
जुर्माना : 3,35,94,215 रुपये
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डीजीपी के आदेश पर अमल कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं. अकारण बहाने से घूमनेवालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.
जितेंद्र कुमार, एडीजी मुख्यालय, बिहार पुलिस