पटना: धर्म छिपाकर महिला सिपाही को प्रेम जाल में फंसाया, असलीयत जानने पर बनायी दूरी तो करने लगा ब्लैकमेल

पटना में एक महिला सिपाही को ब्लैमेल करने का मामला सामने आया है. महिला सिपाही ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करायी है. आरोप लगाया गया है कि एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और जब असलियत सामने आ गयी तो उसे ब्लैकमेल करने लगा.

By Prabhat Khabar News Desk | January 12, 2024 11:06 AM

Bihar Crime News: पटना पुलिस बल की एक महिला सिपाही को युवक सागीर अंसारी ने प्रेम जाल में फंसाया. जब महिला सिपाही को उसके धर्म की जानकारी मिली तो उसने संबंध रखने से इंकार कर दिया. इसके बाद युवक ने महिला सिपाही की इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया और उस पर साथ की फोटो व वीडियो को वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी. इस संबंध में महिला सिपाही ने बुद्धा कॉलोनी थाने में सागीर अंसारी के खिलाफ में केस दर्ज करा दिया है.

पुलिस ने सागीर अंसारी पर केस दर्ज किया

पटना की महिला सिपाही ने जिस युवक सागीर अंसारी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो युवक मूल रूप से विक्रमगंज के सलेमपुर का रहने वाला है. बुद्धा कॉलोनी पुलिस ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है.

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एक साल से थी दोस्ती

आवेदन के अनुसार महिला सिपाही की सागीर अंसारी से एक साल से दोस्ती थी और बात हो रही थी. इस दौरान उसने अपने धर्म को छिपा कर साथ में घूमा-फिरा और संबंधों को बढ़ा लिया. इसके बाद जब उसकी सच्चाई पता चली तो महिला सिपाही ने उससे सारे संबंधों को खत्म कर दिया. इसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना कर उस पर महिला सिपाही के साथ रही तस्वीर व वीडियो को डाल दिया. साथ ही कॉल कर अपशब्दों का प्रयोग भी करने लगा. महिला सिपाही ने पुलिस को बताया है कि उसने दोस्ती के दौरान कई बार छेड़खानी व शारीरिक संबंध भी बनाने की कोशिश की है. उसने फोटो वायरल नहीं करने का आश्वासन देकर पैसे की भी ठगी की है.

पटना में बलात्कार मामले में सुनवाई

इधर एक अन्य मामले में पटना के एडीजे छह सह पॉक्सो एक्ट के विशेष जज कमलेश चंद्र मिश्रा ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में अभियुक्त मोहम्मद जबीर उर्फ जावेद को पॉक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा दी है. वह कटिहार का रहने वाला है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि उक्त मामला परसा बाजार थाना कांड संख्या 44/19 से संबंधित है, जिसमें पीड़िता के पिता ने 10 फरवरी 2019 को मामला दर्ज कराया था.

मंदिर बुलाकर प्रसाद में नशा मिलाकर खिलाया

फर्द बयान के अनुसार, अभियुक्त पीड़िता के दोस्त का परिचित था, जिसके कारण उसने दोस्त से पीड़िता का फोन नंबर ले लिया और बार-बार फोन करके परेशान कर दिया. इसके बाद उसने मंदिर में बुलाकर प्रसाद में नशा मिलाकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित कर उसका वीडियो व फोटो बना लिया. साथ ही वीडियो व फोटो वायरल की धमकी देकर उसके साथ यौन शोषण किया. जब 10 फरवरी 19 को पीड़िता को कुरथौल हनुमान मंदिर में फिर से बुलाया, तो परिवार वालों ने अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज करा दिया था. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कुल छह गवाहों से गवाही करवायी. कोर्ट ने बिहार सरकार से पीड़िता को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपया भी देने का निर्देश दिया है.

चाचा ही निकला हैवान, गिरफ्तार

एक मामला गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र का आया है जहां एक गांव में रिश्तों को कलंकित करते हुए एक चाचा ने अपनी ही नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया. पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ मुंह काला किया. बाद में लड़की को बरामद किया गया. मामले में पीड़ित लड़की की मां के बयान पर स्थानीय थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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