पटना: एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में कई अहम कदम उठाये हैं. आने वाले दिनों में अगर आप एलपीजी सिलिंडर समय से पहले समाप्त हो जाने से परेशान होंगे, तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में भी कर सकेंगे.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने से यह संभव हुआ है. इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अब अगर उपभोक्ता को कम एलपीजी मिलती है, तो एलपीजी वितरक पर कार्रवाई तो होगी ही. साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.
Also Read: दो मासूम बेटों की हत्या कर महिला ने खुद को आग लगाकर दी जान, हैदराबाद में मजदूरी करता है पति
अधिकारियों की मानें, तो नये कानून के तहत अब अगर एलपीजी सिलिंडर समय से पहले समाप्त होने की शिकायत वितरक में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक माह के अंदर आपकी शिकायत पर संज्ञान ले लिया जायेगा.
नये एक्ट के लागू हो जाने के बाद आपके पास अब कई तरह के विकल्प मिल गये हैं. केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा है कि अगर कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.
अधिकांश उपभोक्ता एलपीजी सिलिंडर की डिलिवरी लेते समय वजन चेक नहीं करते. इसका कारण है कि डिलिवरी ब्वाय सप्लाइ के समय वजन करने वाली मशीन नहीं रखते. जब कोई उपभोक्ता सिलिंडर तौलने पर दबाव डालता है, तब सिलिंडर को तौलते हैं. इस तरह देखा जाये, तो हर दिन हजारों उपभोक्ताओं के घर बिना वजन किये ही एलपीजी सिलिंडर बिना रोक-टोक के पहुंच रहे हैं. लेकिन नये प्रावधान से इस तरह की कारगुजारी पर अंकुश लगेगा.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya