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मढ़ौरा पंचायत समिति प्रमुख के वित्तीय निर्णय लेने पर रोक

मढ़ौरा पंचायत समिति प्रमुख के वित्तीय निर्णय लेने पर रोकपटना. हाइकोर्ट ने मढ़ौरा पंचायत समिति की प्रमुख के नीतिगत और वित्तीय निर्णय लेने पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मढ़ौरा पंचायत समिति की प्रमुख गायत्री देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. गायत्री देवी ने हाइकोर्ट में याचिका के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती दी थी. हाइकोर्ट की एकलपीठ ने सारण डीएम को इस मामले को देखने का और पंचायत समिति के हर सदस्य से शपथ पत्र लेने का आदेश दिया था. एकलपीठ के आदेश को नीतू कुमारी व अन्य के ने चुनौती दी थी.

मढ़ौरा पंचायत समिति प्रमुख के वित्तीय निर्णय लेने पर रोक पटना. हाइकोर्ट ने मढ़ौरा पंचायत समिति की प्रमुख के नीतिगत और वित्तीय निर्णय लेने पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मढ़ौरा पंचायत समिति की प्रमुख गायत्री देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. गायत्री देवी ने हाइकोर्ट में याचिका के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती दी थी. हाइकोर्ट की एकलपीठ ने सारण डीएम को इस मामले को देखने का और पंचायत समिति के हर सदस्य से शपथ पत्र लेने का आदेश दिया था. एकलपीठ के आदेश को नीतू कुमारी व अन्य के ने चुनौती दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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