Patna : नाबालिग से जबरन शादी कर रेप के जुर्म में 20 साल की सजा

पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज कमलेश चंद मिश्रा ने शुक्रवार को 16 वर्षीया बालिका के साथ जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी टोकन शेख को 20 साल की सजा सुनायी़ साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 11, 2024 12:50 AM

संवाददाता, पटना : पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज कमलेश चंद मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को 16 वर्षीया बालिका के साथ जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी टोकन शेख को दोषी पाते हुए 20 वर्षों का कठोर कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये देने के लिए बिहार सरकार को निर्देश दिया है. यह मामला बेऊर थाना कांड संख्या 337/2022 से संबंधित है. मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि उक्त मामले को पीड़िता के पिता ने पांच अगस्त, 2021 को दर्ज कराया था. फर्द बयान के अनुसार पीड़िता व उसके परिवार वाले हरिश्चंद्र नगर में किराये के मकान में रहते थे और चार अगस्त, 2021 को जब पीड़िता कोचिंग के लिए एक्सक्लूसिव कोचिंग गयी, तो रास्ते में पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग के पास उसको एक अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी में बैठा कर बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया. इसके बाद जब पीड़िता को होश आया, तो उसने अपने आप को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पाया. वहां से वह एक ट्रेन पर चढ़कर आगरा चली गयी, जहां उसकी मुलाकात टोकन शेख से हुई, जो उसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ले गया. इसके बाद जबरन शादी की और दुष्कर्म किया. पीड़िता ने किसी तरह से फोन पर उक्त घटना को अपने मां-बाप को बताया और इसकी सूचना पर पटना पुलिस ने पीड़िता को वहां से बरामद किया. इस मामले में विशेष लोक अभियोजन ने कुल 7 गवाहों से गवाही करवायी. विशेष कोर्ट ने पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 एवं भादवि की धारा 366 में दोषी पाते हुए अभियुक्त को यह सजा दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version