Loading election data...

बिहार के निजी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकतम दर निर्धारित, प्रतिदिन 18,000 रुपये से अधिक नहीं वसूल सकेंगे अस्पताल

पटना : बिहार के निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बिहार सरकार ने अधिकतम दर निर्धारित कर दिया है. कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए राज्य के शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 20, 2020 6:18 PM
an image

पटना : बिहार के निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बिहार सरकार ने अधिकतम दर निर्धारित कर दिया है. कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए राज्य के शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है.

पहली श्रेणी में राजधानी पटना को रखा गया है. पटना के मरीजों से अधिकतम 18 हजार प्रतिदिन का शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं, दूसरी श्रेणी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया को रखा गया है. जबकि, तीसरी श्रेणी में बिहार के अन्य शहर होंगे.

पहली श्रेणी के पटना में अस्पतालों की दो श्रेणियां हैं. इनमें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पताल और राष्ट्रीय स्तर पर गैर मान्यतावाले अस्पतालों को रखा गया है. साथ ही कोरोना मरीजों की भी तीन श्रेणियां बनायी गयी हैं.

कोरोना के मामूली पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए पीपीई किट के साथ अधिकतम शुल्क 10 हजार रुपये प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं. इनमें सपोर्टिव केयर के साथ ऑक्सीजन का मूल्य शामिल है. जबकि, गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू के साथ 15 हजार रुपये और अति गंभीर पीड़ितों के लिए वेंटीलेटर के साथ आईसीयू की अधिकतम दर 18 हजार रुपये प्रतिदिन होगी.

वहीं, गैर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए पीपीई किट के साथ अधिकतम शुल्क आठ हजार रुपये प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं. इनमें सपोर्टिव केयर के साथ ऑक्सीजन का मूल्य शामिल है. जबकि, गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू के साथ 13 हजार रुपये और अति गंभीर पीड़ितों के लिए वेंटीलेटर के साथ आईसीयू की अधिकतम दर 15 हजार रुपये प्रतिदिन होगी.

वहीं, दूसरी श्रेणी के शहरों में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए कोरोना के मामूली पीड़ितों के लिए पीपीई किट के साथ अधिकतम शुल्क आठ हजार रुपये प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं. इनमें सपोर्टिव केयर के साथ ऑक्सीजन का मूल्य शामिल है. जबकि, गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू के साथ 12 हजार रुपये और अति गंभीर पीड़ितों के लिए वेंटीलेटर के साथ आईसीयू की अधिकतम दर 14,400 रुपये प्रतिदिन होगी.

गैर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए पीपीई किट के साथ अधिकतम शुल्क 6,400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं. इनमें सपोर्टिव केयर के साथ ऑक्सीजन का मूल्य शामिल है. जबकि, गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू के साथ 10,400 रुपये और अति गंभीर पीड़ितों के लिए वेंटीलेटर के साथ आईसीयू की अधिकतम दर 12 हजार रुपये प्रतिदिन होगी.

तीसरी श्रेणी के अन्य शहरों में इलाज के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए कोरोना के मामूली पीड़ितों के लिए पीपीई किट के साथ अधिकतम शुल्क छह हजार रुपये प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं. इनमें सपोर्टिव केयर के साथ ऑक्सीजन का मूल्य शामिल है. जबकि, गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू के साथ नौ हजार रुपये और अति गंभीर पीड़ितों के लिए वेंटीलेटर के साथ आईसीयू की अधिकतम दर 10,800 रुपये प्रतिदिन होगी.

जबकि, गैर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए पीपीई किट के साथ अधिकतम शुल्क 4,800 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं. इनमें सपोर्टिव केयर के साथ ऑक्सीजन का मूल्य शामिल है. जबकि, गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू के साथ 7,800 रुपये और अति गंभीर पीड़ितों के लिए वेंटीलेटर के साथ आईसीयू की अधिकतम दर नौ हजार रुपये प्रतिदिन होगी.

बिहार के निजी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकतम दर निर्धारित, प्रतिदिन 18,000 रुपये से अधिक नहीं वसूल सकेंगे अस्पताल 3
बिहार के निजी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकतम दर निर्धारित, प्रतिदिन 18,000 रुपये से अधिक नहीं वसूल सकेंगे अस्पताल 4
Exit mobile version