संवाददाता, पटना
बीते मंगलवार को कैबिनेट द्वारा पारित नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में पटना नगर निगम के पार्षद और मेयर न्यायालय जायेंगे. मामले में मेयर के प्रतिनिधि के रूप में पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ आशीष सिन्हा और इंद्रदीप चंद्रवंशी ने नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात की और इसे नगर निकायाें की स्वाधीनता पर प्रहार और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताया. राज्य के सभी नगर निकायों को इकट्ठा कर आंदोलन करने और संशोधित विधेयक के गजट में प्रकाशन के तुरंत बाद इसके विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में जाने की बात भी उन्होंने कही.
पार्षदों के विरोध की वजह : डॉ आशीष ने बताया कि संशोधित विधेयक की अधिनियम की धारा 27 बी की उपधारा दो को संशोधित किया गया है. पूर्व में मुख्य पार्षद (महापौर) के पर्यवेक्षण में नगर आयुक्त को नगर पालिका प्रशासन चलाने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन साजिश के तहत मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण वाले शब्द को विलोपित कर दिया गया. धारा 52 में एक उपधारा 5 जोड़ा गया. उसमें उल्लेखित है कि राज्य सरकार जो नियम व निर्देश बनायेगी, उसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा और न ही विचार किया जायेगा. इंद्रदीप चंद्रवंशी ने इसे घोर अन्यायपूर्ण कदम बताया. आशीष ने बताया कि धारा 60 में पहले एजेंडा (कार्यवृत) महापौर तैयार करती थीं. अब एजेंडा तैयार करने का अधिकार नगर आयुक्त को दे दिया गया है. आशीष व इंद्रदीप ने कहा कि हमलोग इस काले कानून को समाप्त करवाकर ही दम लेंगे और इसके बारे में मंत्री को भी बता दिया गया है. विभिन्न नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने की बैठक मजिस्ट्रेट कॉलोनी में रविवार को इसी मुद्दे पर बिहार वार्ड पार्षद संघ द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के विभिन्न नगर निकायों से आये सैकड़ों वार्ड पार्षदों एवं पूर्व वार्ड पार्षद शामिल हुए. विनय कुमार पप्पू एवं सुनील कुमार ने नगर के विकास में वार्ड पार्षद की भूमिका एवं राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका एक्ट में संशोधनों के माध्यम से नगर निकाय प्रतिनिधियों के अधिकारों में लगातार की जा रही कटौती का मुद्दा उठाया. अध्यक्षता नगर पंचायत नालंदा के वार्ड पार्षद, पंकज कुमार ने की. मंच का संचालन नगर पंचायत फतेहपुर के शुभम सेठ ने किया.
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