बिहार के खान विभाग में होगी 1248 सिपाही, अवर निरीक्षक और निरीक्षक की नियुक्ति, संविदा पर होगी बहाली
खान एवं भूतत्व विभाग के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के लिए खनन पुलिस गठन की कवायद के क्रम में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं.
बिहार में अवैध खनन रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग अब सेवानिवृत्त पुलिस के करीब 1248 सिपाही, अवर निरीक्षक और निरीक्षकों की नियुक्ति संविदा पर करेगा. इन सभी को मासिक मानदेय दिया जाएगा. यह मानदेय संबंधित कर्मी के सेवानिवृत्त होने के वक्त उसकी पेंशन राशि घटाकर उसके वेतन के बराबर होगा. खनन पुलिस कर्मियों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गयी है. नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. चयन समिति की अनुशंसा के बाद नियुक्ति और इनके पद स्थापन का आदेश खान एवं भूतत्व विभाग जारी करेगा.
30 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन
खान एवं भूतत्व विभाग के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के लिए खनन पुलिस गठन की कवायद के क्रम में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन देने की समय सीमा 30 जनवरी 2023 निर्धारित की गयी है. इसके साथ ही आवेदन पत्र के लिए कॉरपोरेशन द्वारा तय फॉर्म भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ महाप्रबंधक, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015 में देना होगा. इसे स्वयं, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है.
पहले चरण में छह महीने के लिए होगी बहाली
सूत्रों के अनुसार पहले चरण में अवर निरीक्षक और निरीक्षक के पदों पर छह महीने के लिए बहाली होगी. कार्य संतोषप्रद होने पर इन्हें अवधि विस्तार दिया जायेगा. कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में एक सप्ताह का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा. दरअसल, राज्य के बालू घाटों पर अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. इसे देखते हुए खनन पुलिस की परिकल्पना की गई थी. जिस पर अब कवायद शुरू हो गयी है .
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