Coronavirus news bihar, Lockdown 3: (पटना) राज्य सरकार ने लोगों की जरूरत और व्यापारियों के सुझावों के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया है. पटना जिले में अब इलेक्ट्रिकल, इलेट्रॉनिक्स, ऑटोमाइल्स व निर्माण सामग्री की दुकानें, प्रदूषण जांच केंद्र और गैराज सप्ताह में तीन दिन-सोमवार, बुधवार व शुक्रवार खुलेंगे. साथ ही प्राइवेट ऑफिस भी तीन दिन खुलेंगे. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी. साथ ही शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल में स्थित दुकानें भी नहीं खुलेंगी. बुधवार को गृह विभाग के निर्देश के बाद पटना के डीएम कुमार रवि ने इस संबंध में आदेश जारी किया. इससे पहले गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य भर में इन दुकानों को सुबह सात से शाम सात बजे तक खोलने आदेश दिया. साथ ही उन्होंने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि वे इन दुकानों को खोले जाने को लेकर ओड- इवन व्यवस्था लागू कर सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो दिन अथवा सप्ताह सुनिश्चित कर दिया जायेगा कि कब- कौन-सी दुकान-प्रतिष्ठान खुलेंगे.
हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहर में दो और जिला स्तर पर एक खोली जा सकती है.पंखा, एसी और कूलर की बिक्री और मरम्मत भी होगीइलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को बड़ी राहत देते हुए पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी की बिक्री और मरम्मत दोनों तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है. सोमवार को राज्य भर के व्यापारी संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया था. विभिन्न कारोबार को नियंत्रित करने वाले विभागों के अधिकारियों ने भी सुझाव दिये थे. इसी के आधार पर सरकार ने यह छूट दी है.सीमेंट, स्टील, गिट्टी और बालू की भी दुकानें खुलेंगीनिर्माण सामग्री से संबंधित सीमेंट, स्टील, गिट्टी, बालू, लोहा, सरिया, स्टोन, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, पेंट, शटरिंग सामग्री की दुकानें और गोदाम भी खुले रहेंगे. आॅटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक दिन छोडकर खोली जायेंगी.
अन्य कारोबार को भी छूट संभवकई कारोबारों पर अभी मंथन चल रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार उन कारोबारों को छूट मिल सकती है, जो इ- काॅमर्स कंपनी को मिली हुई है. इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में रेड जोन और यलो जोन में सामान के वाहनों की आवाजाही को लेकर भी मंथन हुआ है. फूल-माला, सब्जी और अन्य फुटकर दुकानदारों को राहत मिल सकती है.
1.इलेक्ट्रिकल गुड्स :पंखा, कूलर, एयरकंडिशन (बिक्री व मरम्मत)
2.इलेक्टॉनिक गुड्स : मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैटरी (बिक्री व मरम्मत)
3.ऑटोमोबाइल, टायर-ट्यूब, स्पेयर पार्टस व लूब्रीकेंट (मोटर वाहन, बाइक, स्कूटर मरम्मत सहित)
4.गैराज व वर्कशॉप
5.निर्माण सामग्री : सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग व हार्डवेयर
6. हाइ सिक्युरिटी प्लेट की दुकान (प्रमंडलीय मुख्यालय में दो और जिला स्तर पर एक)
7. प्रदूषण जांच केंद्र इन नियमों का पालन अनिवार्य-सोशल डिस्टेंसिंग-दुकान के आगे वृत्त आकार में दो गज की दूरी पर निशान लगाना-दुकानदार व उसके स्टाफ और ग्राहकों को मास्क लगाना-दुकान के आगे भीड़ इकट्ठा नहीं करना प्राइवेट ऑफिस भी तीन दिन खुलेंगेअब प्राइेवट ऑफिस को सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोलने की इजाजत दी गयी है.
एक दिन 33% कर्मियों को ही अाने की इजाजत होगी. रोटेशन के अनुसार कर्मियों को कार्यालय बुला कर ड्यूटी ली जा सकती है.इन जगहों पर ये दुकानें नहीं खुलेंगी-कंटेनमेंट जोन-शॉपिंग कॉम्पलेक्स-शॉपिंग मॉल