ग्रामीणों को उनकी पंचायत में ही कई तरह की सेवाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिल जायेगा. किसी को मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाना हो, हैंडपंप की मरम्मत करानी हो या वृद्ध, विधवा या दिव्यांगता प्रमाणपत्र लेने जैसी सुविधाएं ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध करा दी जायेंगी. इसको लेकर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर जारी किया है.
इसके आधार पर ग्राम पंचायतें अपने नागरिकों को दी जानेवाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं, नागरिकों द्वारा पूरी की जानेवाली शर्तें और हर सेवा की समय- सीमा निर्धारित करनी है. नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित अवधि के दौरान या तो सेवा प्रदान किया जायेगा अथवा अस्वीकार करेगा. अस्वीकार करने पर उसके कारणों की लिखित सूचना देनी होगी.
सरकार द्वारा तैयार किये गये मॉडल नागरिक चार्टर में प्रमाणपत्र, लाइसेंस, अनुमति प्रदान करने से लेकर विकास संबंधी कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, काराधान,स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक संपत्ति, कल्याणकारी योजना और कनेक्टिविटी जैसी सेवाओं के लिए पूरा ब्योरा तैयार किया गया है. कोई भी ग्रामीण अब आवेदन पत्र देकर तीन दिनों के अंदर जन्म- मृत्यु, विवाह व संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाणपत्र हासिल कर सकता है.
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व्यापारिक लाइसेंस के लिए तीन दिन तो गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए 15 दिनों में लाइसेंस मिल जायेगा. कोई नागरिक अगर प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामसभा बुलाने का अनुरोध करता है तो सात दिनों के अंदर पंचायत सचिव, सरपंच या मुखिया द्वारा ग्रामसभा बुलायी जायेगी. नागरिकों को मनरेगा जॉब कार्ड तैयार करने के लिए आधार कार्ड और फोटो बैंक खाता संख्या के साथ आवेदन करने पर 15 दिनों के अंदर कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है. अगर कोई संपत्ति कर का निर्धारण कराना चाहता है, तो उसको पंजीकृत बिक्री लेख जैसे दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर 15 दिनों के अंदर संपत्ति कर का निर्धारण करने का प्रावधान चार्टर में किया गया है. कर निर्धारण के खिलाफ अपील याचिका करनी है, तो 30 दिनों में उसका निर्धारण हो जायेगा. मकान का नंबर का आवंटन कराना हो तो सात दिनों में आवेदन के बाद मिल जायेगा.
किसी नागरिक को जलापूर्ति का कनेक्शन चाहिए, तो आवेदन में संपत्ति कर की रसीद के साथ जमा करने पर सात दिनों में पानी का कनेक्शन मिल जायेगा. पाइपलाइन में रिसाव होने पर तीन दिनों में समस्या का समाधान किया जायेगा. इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइट के खराब होने की शिकायत करने पर एक दिन में उसे ठीक कर दिया जाना है, जबकि नयी बसावट में आवेदन करने के तीन दिनों के अंदर स्ट्रीट लाइट के लिए पोल लगा दिया जायेगा.
सार्वजनिक संपत्ति में खेल मैदान, सार्वजनिक पार्क, श्मशान व कब्रिस्तान भूमि के रखरखाव आवेदन के 30 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जायेगा. सार्वजनिक संपत्तियों का अतिक्रमण सात दिनों में हटाना होगा. वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व नि:शक्तजनों के लिए पेंशन का आवेदन पत्र पाने के सात दिनों के अंदर अग्रसारित करना होगा.
नया राशन कार्ड तैयार करने के लिए निवास, आय, आयु प्रमाणपत्र और आधार कार्ड के साथ आवेदन करने पर 15-30 दिनों में कार्ड तैयार हो जायेगा. राशन कार्ड में नाम जोड़ने का काम भी 15-30 दिनों में किया जायेगा. पंचायतों को कॉमन सर्विस सेंटर में सुधार करने का दायित्व 15 दिनों का होगा, जबकि पंचायत में वाइ-फाइ जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी 30 दिनों में पूरी करनी होगी. पंचायतों में इंटरनेट से जुड़े मुद्दे को सात दिनों में निबटारा करना होगा.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan