मोकामा से निर्वाचित राजद विधायक अनंत सिंह की सदस्यता को बिहार विधानसभा ने गुरुवार को समाप्त कर दिया है. विधानसभा ने मोकामा विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दिया है. ऐसे में अनंत सिंह अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी नहीं कर पायेंगे. पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को 21 जून को 10 साल की सजा सुनायी थी. अनंत सिंह के घर से एके 47 हथियार जब्त किये गये थे. इसी मामले में अदालत ने सजा का एलान किया था. कोर्ट का फैसला की कॉपी विधानसभा कार्यालय को प्राप्त होने के बाद गुरुवार से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है.
राजद विधायक अनंत सिंह को अदालत ने दोषी पाया था अनंत सिंह बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 में दोषी पाये गये. मोकामा विधायक अनंत सिंह का पैतृक आवास नदावां में है. 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी के दौरान यहां से एके 47 व हैंड ग्रेनेड बरामद किये गये थे. एके 47 व हैंड ग्रेनेड कारतूस आदि बरामदगी के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और जेल में रहकर भी जीत गये थे.
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विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा सीट पर भाजपा के रामनरेश प्रसाद यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. लेकिन, 2015 के मार्च महीने में उन्हें एक आपराधिक मामले में सजा सुना दी गयी थी. दोषी पाये जाने के बाद मिली सजा के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था.