संवाददाता, पटना
गृह विभाग ने बिहार पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) से राज्य के विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में की गयी प्रदर्शों की जांच और लंबित मामलों की अपडेट मासिक रिपोर्ट तलब की है. पिछले दिनों गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किया गया है. विभाग ने कहा है कि एक जुलाई से तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की उपयोगिता बढ़ गयी है. नये कानून में सात साल से अधिक सजा वाले अपराध में एफएसएल जांच अनिवार्य कर दिया गया है. विभाग ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि एफएसएल के काम की समीक्षा के लिए मासिक रिपोर्ट जरूरी है. वर्तमान में विभाग को मासिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जा रही है. निर्देश दिया गया कि हर माह एफएसएल की अपडेट जांच रिपोर्ट विभाग को भेजी जाये, जिसमें प्रयोगशाला वार प्राप्त प्रदर्श, जांच के लिए लंबित प्रदर्श का अवधि वार विवरण हो. इसके अलावा इ-एफएसएल लागू करने वाले राज्यों की कार्यशैली की जानकारी लेकर प्रेजेंटेशन देने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया.
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