सांसद डॉ संजय जायसवाल को हाइकोर्ट से मिली राहत
हाइकोर्ट ने भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को फिलहाल राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
विधि संवाददाता, पटना
हाइकोर्ट ने भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को फिलहाल राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह इस मामले में अपना जवाब दायर करे. न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने सांसद संजय जायसवाल की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. जायसवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि 2017 में विधान परिषद स्नातक क्षेत्र के चुनाव के दौरान निर्मित सड़क का उद्घाटन किये जाने पर अंचल अधिकारी ने घोड़ासहन थाना में 18 फरवरी, 2017 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उनका कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बन कर तैयार थी , सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया गया. इसी मामले में यह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
चैनपुर पंस की प्रमुख को पद से हटाने का डीएम का आदेश कोर्ट से रद्द
पटना. पटना हाइकोर्ट ने कैमूर जिला के चैनपुर पंचायत समिति के प्रमुख को उनके पद से हटाने संबंधी जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम इस बात पर हैरान हैं कि जिलाधिकारी जो एक जिले के प्रशासनिक हेड होते हैं, वे इस तरह का आदेश पारित करते हैं . न्यायमूर्ति राजीव राय की एकलपीठ ने रिंकू देवी सहित उस प्रखंड के 11 सदस्यों की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया . मामला चैनपुर प्रखंड की पूर्व प्रमुख मधुबाला देवी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव में पड़े बहुमत को परिभाषित करने का था. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने हटाये गये प्रमुख को वापस बहाल करने के लिए ही उस सिद्धांत का सहारा लिया, जिसे हाइकोर्ट की खंडपीठ तीन साल पहले ही नकार चुकी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है