पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी प्रचार-प्रसार को लेकर रणनीति तैयार करने लगे हैं. इस बार चुनाव में रिक्शा, बैलगाड़ी व घोड़ागाड़ी से भी प्रचार की अनुमति दी जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किया है.पंचायत निर्वाचन के लिए आयोग ने ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए मात्र एक दोपहिया वाहन, मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो दोपहिया वाहन और एक हल्का मोटर वाहन.
जिला परिषद सदस्य पद के लिए अधिकतम चार दोपहिया या दो हल्के वाहन और एक हल्का मोटर वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति दी गयी है. इसके लिए उम्मीदवार को प्रखंड कार्यालय के वाहन कोषांग में आवेदन देना होगा. सभी प्रखंड में इसके लिए काउंटर के साथ अलग व्यवस्था की गयी है.
चुनाव खर्च पर रहेगी पैनी नजर- चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार के खर्च पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है.यही नहीं वोटों की गिनती होने के 15 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा तैयार कर निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा.
अगर कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उनको प्रत्याशी बनने से वंचित कर दिया जा सकता है.वहीं अगर कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक राशि खर्च करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
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