आरा मशीन का लाइसेंस जारी करने के आदेश पर दो साल बाद भी अमल नहीं करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पर चलेगा कंटेम्ट आफ कोर्ट हाइकोर्ट ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन जवाहर बाबू को 29 जुलाई को हाजिर होने को कहा,शिवहर का मामला विधि संवाददाता,पटना शिवहर के एक व्यक्ति को आरा मशीन का लाइसेंस दिये जाने संबंधी आदेश के दो साल बाद भी अमल नहीं होने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन जवाहर बाबू पर अदालती आदेश की अवमानना का मामला शुरू किया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले में सजा तय करने के लिए उन्हें 29 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है .न्यायमूर्ति पी बी बजनथरी एवं न्यायमूर्ति गुना अनुपमा चक्रवर्ती की खंडपीठ ने संजय कुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. मामला शिवहर जिला में बिहार काष्ठ चिराई कानून से जुड़ा हुआ है. फरवरी 2022 में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था की याचिकाकर्ता को आरा मशीन के लिए अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया को एक निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जाए . कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 2 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक वन विभाग द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है. और ना ही एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में विभाग द्वारा चुनौती ही दी गई है. वन विभाग द्वारा हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है