नगर निगम: होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वाले मालिकों पर 15 मार्च से कार्रवाई, संपत्ति की जायेगी जब्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 व पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनिमय के अंतर्गत निजी संपत्ति वालों पर चल अचल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री की जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | March 11, 2022 8:43 AM

पटना. होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करनेवाले 15 निजी संपत्ति मालिकों की चल-अचल संपत्ति जब्त होगी. पटना नगर निगम 15 से 25 मार्च के बीच कार्रवाई करेगी. इस मामले में निजी संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी हुआ है. निगम की ओर से महाराजा कॉम्पलैक्स पाटलिपुत्रा बिल्डर्स, पाटलिपुत्रा निर्वाण, पाटलिपुत्रा एक्जॉटिका, दीघा आशियाना क्षेत्र की कई दुकान व मकान, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, बिस्कोमान कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, मौर्या कॉलोनी आदि भवनों पर कार्रवाई की जायेगी.

15 भवनों पर लगभग सात करोड़ होल्डिंग टैक्स बकाया है. नगर आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है. बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 व पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनिमय के अंतर्गत निजी संपत्ति वालों पर चल अचल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री की जायेगी.

नोटिस भेजने पर नहीं मिला जवाब

निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि बकाया होल्डिंग टैक्स के भवन मालिकों को निगम की ओर से नोटिस जारी हुआ था. निगम द्वारा 15 निजी संपत्ति मालिकों को नोटिस दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

Also Read: जदयू ने मणिपुर में जीतीं छह सीटें, पांचों राज्यों में बिहार की दूसरी पार्टियों से रहा बेहतर प्रदर्शन

बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है. इन भवनों पर लगभग सात करोड़ बकाया है. निगम के द्वारा 15 से 25 मार्च तक इन भवनों पर कार्रवाई की जायेगी. निगम के जिन अंचलों में यह भवन है. उन अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

Next Article

Exit mobile version