पटना नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर व सभी 75 वार्डों के पार्षद पद के लिए शुक्रवार से नामांकन होगा. उप विकास आयुक्त के कार्यालय विकास भवन में नामांकन के दौरान सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी. नामांकन स्थल व आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार से 30 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी. इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी. इसे लेकर पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने निर्देश जारी किये हैं. चुनाव में नामांकन पर्चा भरने वाले उम्मीदवार को नामांकन स्थल से 100 मीटर पहले ही वाहन से उतर कर अधिकतम दो व्यक्तियों के साथ नामांकन पदाधिकारी के कक्ष में जाना होगा
नामांकन पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों को पशु पर सवार होकर जाने पर पाबंदी लगा दी गयी है. उम्मीदवार अपने साथ पशु को भी नहीं ले जा सकते हैं. इसका उल्लंघन करने पर प्रीवेंशन ऑफ क्रुयलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत कार्रवाई होगी. पांच या उससे अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं. नामांकन स्थल पर आग्नेशस्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला,गड़ासा सहित मानव शरी के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करना है. बिना अनुमति के जन सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं करना है.
चुनाव लड़नेवाले अधिकतम दो सेटों में नामांकन कर सकते हैं. नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक व समर्थक को भी नगर निगम से संबंधित किसी प्रकार का कर बकाया नहीं होने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा. मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों को नगर निगम से ली जानेवाली संपत्ति लौटाने संबंधी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना होगा. उम्मीदवारों को अपनी परिसंपत्ति के साथ पति या पत्नी, आश्रितों की संपत्ति का ब्योरा देना होगा. अचल संपत्ति का ब्योरा बाजार मूल्य के साथ देना है. उम्मीदवार को स्वामित्व वाले वाहन की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति कागजात देना है.
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नामांकन 16-24 सितंबर
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नामांकन की जांच 25 व 26 सितंबर
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नाम वापसी 27-29 सितंबर
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सिंबल आवंटन 30 सितंबर
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मतदान 20 अक्तूबर
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मतगणना 22 अक्तूबर
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मुख्य पार्षद 4000 रुपये
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मुख्य पार्षद महिला, एससी,एसटी 2000 रुपये
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उप मुख्य पार्षद 4000 रुपये
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उप मुख्य पार्षद महिला, एससी,एसटी 2000 रुपये
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पार्षद 2000 रुपये
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पार्षद महिला, एससी,एसटी 1000 रुपये