नया ऑटो परमिट 80% सस्ता, अब मात्र 1150 रुपये देने होंगे
शहर में ऑटो चालकों को नया ऑटो परमिट बनाने के लिए अब करीब 80% फीसदी कम राशि देनी पड़ेगी. नया ऑटो परमिट बनाने में अब 5600 रुपये की जगह मात्र 1150 रुपये का भुगतान करना होगा.
संवाददाता, पटना शहर में ऑटो चालकों को नया ऑटो परमिट बनाने के लिए अब करीब 80% फीसदी कम राशि देनी पड़ेगी. नया ऑटो परमिट बनाने में अब 5600 रुपये की जगह मात्र 1150 रुपये का भुगतान करना होगा. जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वाहनों की नये परमिट सूची में प्रदेश में चलने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों के परमिट शुल्क को बदल दिया गया था. इसमें छोटे मालवाहकों का आवेदन शुल्क के बिना परमिट बना दिया जायेगा. हाल ही में डीटीओ उपेंद्र पाल की तरफ से शहर में ऑटो की संख्या को सीमित करने का निर्णय लिया गया था. इसके लिए शहर में अलग-अलग रूटों में चल रहे ऑटो को कलर कोडिंग कर रूट निर्धारित करके परिचालन करने का फैसला लिया गया था. इसी कड़ी में ऑटो चालकों की स्थिति के मद्देनजर ऑटो रिक्शा का नया परमिट बनाने के लिए अब सिर्फ 1150 रुपये लिये जायेंगे. बिना परमिट के ऑटो चलाने पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना परिवहन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बिना परमिट के ऑटो चलाने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. जिला परिवहन कार्यालय की तरफ से जारी नयी परमिट सूची के अनुसार ऑटो रजिस्ट्रेशन के 80 दिनों के बाद बिना परमिट के ऑटो का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर 2400 रुपये की जगह अब 20,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं, इसके अलावा अन्य छोटे-बड़े वाहन जैसे- ट्रैक्टर व मिनी बस का परमिट बनाने में पहले से कम राशि का भुगतान करना होगा.
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