बिहार के 21 अनुमंडलों में खुलेंगी नयी अदालतें, लंबित मुकदमे होंगे कम, विधि विभाग से मिली मंजूरी

बिहार सरकार ने जिला और इससे नीचे की अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों को कम करने के लिए 21 नये अनुमंडल स्तरीय न्यायालय खोलने का निर्णय लिया है.विधि विभाग से मंजूरी के बादअब यह प्रस्ताव हाईकोर्ट के पास अंतिम निर्णय के लिए गया हुआ है. वहां से मुहर लगने के बाद इसकी कवायद शुरू हो जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | July 21, 2021 7:13 AM

बिहार सरकार ने जिला और इससे नीचे की अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों को कम करने के लिए 21 नये अनुमंडल स्तरीय न्यायालय खोलने का निर्णय लिया है. इन अनुमंडल स्तरीय कोर्ट खोलने से संबंधित प्रस्ताव पर विधि विभाग से मंजूरी दे दी गयी है. अब यह प्रस्ताव हाईकोर्ट के पास अंतिम निर्णय के लिए गया हुआ है. वहां से मुहर लगने के बाद इन न्यायालयों को खोलने की कवायद शुरू हो जायेगी.

वर्तमान में राज्य के 101 अनुमंडल में 21 अनुमंडल ऐसे हैं, जहां न्यायालय नहीं है या जिला न्यायालय में ही अभी अनुमंडल स्तरीय न्यायालय समाहित हैं. इनके खुलने के बाद राज्य के सभी अनुमंडलों में अनुमंडलीय न्यायालय हो जायेंगे. इन 21 नये न्यायालयों के लिए आठ सब-जज, मुनसिफ के अलावा 128 अराजपत्रित अधिकारियों के पद का सृजन भी कर दिया गया है.

न्यायालय खुलने का अंतिम आदेश जारी होने के साथ ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. वर्तमान में 80 अनुमंडलों में अनुमंडलीय न्यायालय मौजूद हैं. 37 में अनुमंडलों में सदर अनुमंडल न्यायालय हैं.

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जिन अनुमंडलों में कोर्ट खुलने हैं, उसमें राजगीर, मोहनिया, टेकारी, नीमचक बथानी, रजौली, मढ़ौरा, महाराजगंज, हथुआ समेत अन्य शामिल हैं.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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