तबादले के बाद कई अधिकारी अपने चहेते बॉडीगार्ड या ड्राइवर को अपने साथ ही लेते जाते हैं या रखे रहते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस मुख्यालय ने सख्त आदेश जारी किया है. इसके अनुसार, किसी भी स्तर के अधिकारी का किसी अन्य स्थान पर तबादला हो जाता है, तो वे अपने पुराने बॉडीगार्ड, ड्राइवर या अन्य सहयोगियों को साथ नहीं ले जा सकते हैं.
उन्हें नये स्थान पर पुलिस महकमा के स्तर से अलॉट किये गये नये बॉडीगार्ड समेत अन्य को अपने साथ रखना होगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. इसी तरह का प्रावधान जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होता है.
अगर कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि पद से हट जाते हैं, तो उन्हें भी अपने पुराने बॉडीगार्ड को साथ रखने का इजाजत नहीं है. उन्हें बाद में जो भी अंगरक्षक अलॉट होंगे, उसे ही अपने साथ रखना होगा. इसमें किसी तरह की इच्छा वाली बात नहीं है.
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इस मामले को लेकर एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार और एडीजी (विधि-व्यवस्था) विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खासतौर से निर्देश दिया है. इस मामले को लेकर एडीजी (मुख्यालय) ने बताया कि सभी जिलों और वरिष्ठ अधिकारियों को इस नियम का पालन करने का निर्देश मुख्यालय के स्तर से जारी कर दिया गया है.
Published By: Thakur Shaktilochan