12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नगर निगम के म्यूटेशन के बिना नहीं मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन, एफिडेविट भी देना होगा

बिजली कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने के लिए नये नियमों को लागू किया है. नया कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र के साथ घर या फ्लैट का नगर निगम से कराया गया म्यूटेशन देना अनिवार्य होगा.

संवाददाता, पटनाबिजली कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने के लिए नये नियमों को लागू किया है. नया कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र के साथ घर या फ्लैट का नगर निगम से कराया गया म्यूटेशन देना अनिवार्य होगा. उसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन लेने से सबसे पहले कोर्ट में एफिडेविट कराना भी जरूरी कर दिया है. कोर्ट के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से शपथपत्र पर नये बिजली कनेक्शन की जिम्मेदारी का हलफनामा देना होगा, ताकि भविष्य में नये कनेक्शन में किसी तरह की दिक्कत हो, तो उसकी जिम्मेदारी बिजली कंपनी की नहीं, बल्कि कनेक्शन लेने वाले की होगी. इससे पहले नये कनेक्शन लेने के लिए मकान की पुरानी रसीद व सेल डीड देनी पड़ती थी. लेकिन अब नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन फॉर्म व पहचान पत्र के साथ प्रॉपर्टी के अपडेट पेपर को नये कनेक्शन लेने के लिए कंपनी को दिखाना पड़ेगा.

नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है, लंबा इंतजार

बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. बिजली कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार पेसू के पूर्वी व पश्चिमी अंचलों में अचानक से नये मीटर की अर्जी अधिक हो जाने से व पर्याप्त मात्रा में मीटर स्टॉक में नहीं होने के कारण नया कनेक्शन लगाने में परेशानी आ रही है. नये कनेक्शन के लिए एक माह से लोग आवेदन देकर इंतजार कर रहे हैं. पेसू अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उपभोक्ताओं को इस परेशानी से निजात मिल जायेगी. मालूम हो कि पेसू क्षेत्र में 6.5 लाख उपभोक्ता है. वहीं, प्रतिमाह दो से ढाई हजार नये उपभोक्ता जुड़ते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें