नगर निगम के म्यूटेशन के बिना नहीं मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन, एफिडेविट भी देना होगा
बिजली कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने के लिए नये नियमों को लागू किया है. नया कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र के साथ घर या फ्लैट का नगर निगम से कराया गया म्यूटेशन देना अनिवार्य होगा.
संवाददाता, पटनाबिजली कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने के लिए नये नियमों को लागू किया है. नया कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र के साथ घर या फ्लैट का नगर निगम से कराया गया म्यूटेशन देना अनिवार्य होगा. उसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन लेने से सबसे पहले कोर्ट में एफिडेविट कराना भी जरूरी कर दिया है. कोर्ट के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से शपथपत्र पर नये बिजली कनेक्शन की जिम्मेदारी का हलफनामा देना होगा, ताकि भविष्य में नये कनेक्शन में किसी तरह की दिक्कत हो, तो उसकी जिम्मेदारी बिजली कंपनी की नहीं, बल्कि कनेक्शन लेने वाले की होगी. इससे पहले नये कनेक्शन लेने के लिए मकान की पुरानी रसीद व सेल डीड देनी पड़ती थी. लेकिन अब नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन फॉर्म व पहचान पत्र के साथ प्रॉपर्टी के अपडेट पेपर को नये कनेक्शन लेने के लिए कंपनी को दिखाना पड़ेगा.