Bihar News: धोखा देकर भाभी से बनाया संबंध, गर्भवती होने पर छोड़ा, कोर्ट ने देवर को दी 10 साल की सजा

Bihar News: पटना के बाढ़ में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में देवर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 16 साल बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है.

By Radheshyam Kushwaha | November 27, 2024 5:35 PM
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Bihar News: बिहार की राजधानी पटना सेशन कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है. पटना सेशन कोर्ट ने आरोपी देवर को अपनी भाभी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने उसके देवर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही महिला के देवर को 10 साल तक सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा. कोर्ट के अनुसार, अगर दुष्कर्मी देवर के द्वारा जुर्माने की राशि नहीं देने पर ढाई साल की जेल अलग से काटनी पड़ेगी. जानकारी के अनुसार यह मामला 16 साल पुराना है. पीड़ित भाभी गर्भवती भी हो गयी थी.

पीड़िता को मुआवजा देने का निर्देश

पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मंगलवार को मामले में सुनवाई के बाद आरोपी रजनीश कुमार पांडे को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई. आरोपी पटना जिले के बाढ़ थाना इलाके के हसुआरा गांव का रहने वाला है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.

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साल 2008 में पीड़िता ने दर्ज करायी थी शिकायत

इस मामले में अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि दोषी व्यक्ति ने अपनी भाभी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया था. पीड़िता जब गर्भवती हो गई, तो उसने उसे रखने से इनकार कर दिया. साल 2008 में इस मामले में पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले की जांच होने के बाद इस केस को पटना सेशन कोर्ट को सौंप दिया गया था.

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