पटना : अब नाइट कर्फ्यू के दौरान भी बस, आॅटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट वाहन से यात्री आवागमन कर सकेंगे. यानी बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दी गयी है. इसके लिए सभी यात्रियों के पास अपना आइ-कार्ड और टिकट रखना अनिवार्य होगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि नाइट कर्फ्यू की अवधि में बसों आदि का परिचालन प्रथम स्थान बिंदु से प्रारंभ नहीं किया जायेगा, लेकिन वाहन खुलने के बाद उस अवधि में बसें अपने गंतव्य स्थल या बीच के स्टैंड तक आराम से आ सकेगी. साथ ही टैक्सी, आॅटो-रिक्शा, प्राइवेट वाहन से रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक की अवधि में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर जाने एवं आने की छूट होगी. जबकि अन्य मामलों में रात्रि कर्फ्यू की बाकी स्थिति बनी रहेगी.
परिवहन सचिव ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा अनलाॅक-1 के क्रम में निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहाल है. ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दी गयी है.
लोग कर रहे थे परेशानियों का सामना : परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि नाइट कर्फ्यू लागू होने की वजह से रेलवे , बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शिकायत मिल रही थी कि रात में वाहनों के चलाने पर लगी रोक के कारण स्टेशन, एयरपोर्ट पर लोगों को रात गुजारनी पड़ रही है. कई ट्रेन,फ्लाइट रात को पहुंच रही है.