Bihar Cabinet Meeting: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. इनमें पंचायतों में राशि की बंदरबांट रोकने के लिए भी अहम फैसले लिए गए. पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा. नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है. सरकार के इस कदम से अब अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी.
मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी
पंचायतों में अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी. 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी अब सरकार टेंडर करेगी. राशि का बंदरबांट अब रोका जा सकेगा. बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी. छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा. उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा.
जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने की नीति बनी
बताया गया कि राज्य के सभी 38 जिला में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है. 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. बताया कि अब खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम 5 साल का होगा.
कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी
बता दें कि नीतीश कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि अब गया और मोतिहारी के बाद अब भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. वहीं बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की भी स्वीकृति मंत्रीमंडल ने दे दी है. शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.