Patna : 250 होटल और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी, 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम
250 होटल और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. इस अवधि में अगर दिये गये दिशा-निर्देश को संचालकों ने पूरा नहीं किया, तो अगला नोटिस देकर वैसे होटल व रेस्टोरेंट को सील कर दिया जायेगा.
संवाददाता,पटना : पाल होटल और अमृत लॉज अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार को एडीएम आपदा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी और लोदीपुर फायर इंचार्ज ने बैठक कर नोटिस की प्रक्रिया पूरी की. जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट ने बताया कि 250 होटल और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. इस अवधि में अगर दिये गये दिशा-निर्देश को संचालकों ने पूरा नहीं किया, तो अगला नोटिस देकर वैसे होटल व रेस्टोरेंट को सील कर दिया जायेगा. डीएम को एसडीओ ने 250 होटलों व रेस्टोरेंट की जांच की रिपोर्ट सौंपी. इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने एडीएम आपदा को आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. निर्देश मिलते एडीएम आपदा ने बैठक की और नोटिस जारी किया है.
बिल्डिंग बायलॉज व फायर सर्विस नियमों का पाया गया उल्लंघन
मालूम हो कि पाल होटल में सुरक्षा मानकों की कमी की वजह से अग्निकांड में आठ लोगों की मौत हुई. पाल होटल की बगल में अमृत लॉज भी आग की चपेट में आया था. इसके बाद पटना शहर सहित आसपास में होटल व रेस्टोरेंट की जांच के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी ने 520 होटल व रेस्टोरेंट की जांच की. एसडीओ ने जांच के बाद 250 होटल व रेस्टोरेंट से संबंधित रिपोर्ट डीएम को सौंपी है. जांच में सुरक्षा मानकों की कमी पायी गयी है.जिंदगी का सवाल, कार्रवाई जरूरी
डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि होटलों व रेस्टोरेंट संचालक सेफ्टी नियमों का पालन किये बगैर ही संचालन कर रहे हैं. लोगों की जिंदगी का सवाल है. पाल होटल वाली घटना काफी दर्दनाक है. सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, ताकि आगे ऐसी घटना न हो सके. उन्होंने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट समेत अन्य सभी प्रतिष्ठान व संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया गया है.होटल संचालक के साथ होगी बैठक
अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि एक से दो दिनों में 520 होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक की जायेगी. अगर इस बैठक में कोई संचालक या उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं आया, तो वैसे होटलों को भी नोटिस जारी किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पटना जंक्शन के पास सभी होटलों में फायर सेफ्टी और बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की घोर कमी पायी गयी है.
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