संवाददाता, पटना
संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले 491 संपत्तिधारकों को पटना नगर निगम की ओर से कुर्की के लिए नोटिस दिया जा रहा है. इन मकानों व संस्थानों पर लगभग पांच करोड़ की राशि बकाया है. इन सभी के मालिकों को जुलाई में ही भुगतान के लिए डिमांड नोटिस दिया जा चुका है. भुगतान नहीं करने पर उन्हें कुर्की नोटिस दिया जा रहा है. इनमें सबसे अधिक अजीमाबाद अंचल में 99 बकायेदार हैं, जबकि बांकीपुर अंचल में 90, कंकड़बाग अंचल में 89, पाटलिपुत्र अंचल में 86, नूतन राजधानी अंचल में 73 और पटना सिटी में 49 बकायेदार हैं.संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील होगी प्रॉपर्टी :
पटना नगर निगम के अधिकारियों की मानेंं, तो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/संपत्तियों व रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर ससमय भुगतान करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर विभिन्न कार्रवाई, जिसमें मांगपत्र जारी करना, निगम सेवाएं बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की आदि का प्रावधान है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है