बालू, गिट्टी, मिट्टी के लिए अब किमी के अनुसार जारी होंगे पांच तरह के इ-चालान

राज्य में बालू, गिट्टी और मिट्टी का इ-चालान अब गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किमी के अनुसार पांच तरह के इ-चालान जारी होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | November 6, 2024 12:27 AM
an image

संवाददाता, पटना राज्य में बालू, गिट्टी और मिट्टी का इ-चालान अब गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किमी के अनुसार पांच तरह के इ-चालान जारी होगा. इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है. इ-चालान जारी करने के लिए किमी की सीमा पांच कैटेगरी में बांटी गयी है. यह कैटेगरी 0 से पांच, पांच से 10, 10 से 50, 50 से 100 और 100 से 500 किमी की होगी. कैटेगरी के आधार पर इ-चालान जारी होने से बालू, गिट्टी और मिट्टी पहुंचाने में गाड़ियों की कमी नहीं पड़ेगी और इसे ग्राहकों को पहले की अपेक्षा कम समय में उपलब्ध करवाया जा सकेगा. इससे अवैध बालू कारोबारियों पर भी लगाम लगेगा और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी. सूत्रों के अनुसार बंदोबस्तधारियों या के-लाइसेंस धारियों के माध्यम से बालू, गिट्टी और मिट्टी की बिक्री के लिए इ-चालान अनिवार्य है. खनन सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से इ-चालान जारी होता है. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी एक वाहन में इ-चालान जारी होने पर उसके चार घंटे बाद ही उस गाड़ी के लिए फिर से इ-चालान जारी किया जा सकता है. ऐसी हालत में यदि गाड़ी काे कम दूरी यानी पांच किमी तक जाकर बालू, गिट्टी या मिट्टी पहुंचाना हो तब भी उस गाड़ी को दूसरी जगह की ढुलाई के लिए चार घंटे बाद ही इ-चालान मिल सकेगा. उसके बाद उस गाड़ी के माध्यम से ढुलाई हो सकेगी. इस कारण खरीदारों को बेवजह इंतजार करना होगा. इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग ने विमर्श का निर्णय लिया है. इससे ग्राहकों का समय पर वैध तरीके से सामग्री मिल सकेगी और अवैध कारोबारियों पर लगाम लग सकेगा. साथ ही सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version