राज्य में जमीन की ऑनलाइन भू-लगान रसीद ही वैध, ऑफलाइन पर है रोक
राज्य में जमीन की नयी ऑनलाइन भू-लगान (मालगुजारी) रसीद ही वैध है, ऑफलाइन भू-लगान रसीद पर रोक है. ऑनलाइन रसीद का भुगतान https://www.bhulagan.bihar.gov.in/ वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है. यदि कोई कर्मचारी या पदाधिकारी किसी भी तरीके से ऑफलाइन भू-लगान रसीद निर्गत करते पकड़े जायेंगे तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी.
पटना. राज्य में जमीन की नयी ऑनलाइन भू-लगान (मालगुजारी) रसीद ही वैध है, ऑफलाइन भू-लगान रसीद पर रोक है. ऑनलाइन रसीद का भुगतान https://www.bhulagan.bihar.gov.in/ वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है. यदि कोई कर्मचारी या पदाधिकारी किसी भी तरीके से ऑफलाइन भू-लगान रसीद निर्गत करते पकड़े जायेंगे तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी. यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया है. साथ ही विभाग ने सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने जिलों के अंचलों में स्वयं या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण करवाकर पुराने भू-लगान रसीद को इकट्ठा करवाएं. साथ ही इसे जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखवाकर विभाग को उसकी सूची करवाएं. सूत्रों के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ अंचलों में अब भी पिछले वित्तीय वर्षों का ऑफलाइन भू-लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है. खासकर न्यायालय में लंबित मुकदमे वाले जमीन इसमें शामिल हैं. विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऐसी जमीनों का ऑफलाइन भू-लगान रसीद निर्गत किया जाना नियम संगत नहीं है. इससे जमीन विवाद की समस्या पैदा हो रही है. ऐसी हालत में ऑफलाइन भू-लगान रसीद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को दिया है.
पांच अक्तूबर, 2018 से ही ऑनलाइन का भुगतान का निर्देश
विभागीय सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से भू-लगान का भुगतान करने का निर्देश विभाग की तरफ से पांच अक्तूबर, 2018 को ही दिया जा चुका है. इसके साथ ही 2022 से ही ऑफलाइन भू-लगान रसीद भी सरकारी प्रेस में छपनी बंद हो चुकी है. आमलोगों की सुविधा और जमीन विवाद पर रोक लगाने के लिए ऑफलाइन रसीद बंद की गयी है. ऑनलाइन रसीद के भुगतान की प्रक्रिया सरल है. इसके भुगतान के लिए अब पहले की तरह अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इसका भुगतान कहीं से भी बैठकर किया जा सकता है. यह सभी जगह वैध है. अब यह व्यवस्था लागू होने से भू-लगान की वसूली समय पर हो सकेगी.
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