जुलाई में सीटीइटी पास डीएलएड वालों को ही आवेदन का मौका

प्राथमिक शिक्षकों के करीब 90 हजार पदों के लिए जारी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने का डीएलएड करने वाले सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जिन्होंने जुलाई, 2019 में सीटीइटी पास किया है. शिक्षा विभाग ने उच्चस्तरीय मंथन के बाद दिसंबर, 2019 में सीटीइटी पास करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं देने का निर्णय लिया है, क्योंकि छठे चरण के नियोजन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2019 थी. दिसंबर, 2019 में सीटीइटी पास करने वाले डीएलएड धारकों के लिए अब नयी नियुक्तियों में ही मौका दिया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | May 28, 2020 12:37 AM

पटना : प्राथमिक शिक्षकों के करीब 90 हजार पदों के लिए जारी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने का डीएलएड करने वाले सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जिन्होंने जुलाई, 2019 में सीटीइटी पास किया है. शिक्षा विभाग ने उच्चस्तरीय मंथन के बाद दिसंबर, 2019 में सीटीइटी पास करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं देने का निर्णय लिया है, क्योंकि छठे चरण के नियोजन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2019 थी. दिसंबर, 2019 में सीटीइटी पास करने वाले डीएलएड धारकों के लिए अब नयी नियुक्तियों में ही मौका दिया जायेगा.इससे पहले पटना हाइकोर्ट ने 18 महीने का डीएलएड करने वालों को शिक्षक नियाेजन के लिए पात्र माना था और उन्हें नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था.

इस आदेश को स्वीकार करते हुए एनसीटीइ ने 23 मई को शिक्षा विभाग को पत्र लिख कर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने का डीएलएड करने को भी शामिल करने की अनुमति दी. इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया. प्राथमिक निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होते ही छठे चरण की प्राथमिक नियोजन प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी किया जायेगा. इसमें नये सिरे से आवेदन नहीं मंगाये जायेंगे. सिर्फ पटना हाइकोर्ट के आदेश के मुताबिक 18 महीने के डीएलएड धारकों को आवेदन के लिए 30 दिनों का मौका दिया जायेगा.मालूम हो कि छठे चरण के नियोजन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पांच जुलाई, 2019 को शुरू हुई थी. लेकिन, बाद में बाढ़ व अन्य कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तीन बार बढ़ा कर 11 नवंबर, 2019 कर दी गयी थी. संशोधित शेड्यूल के अनुसार 21 मार्च, 2020 तक नियोजन पत्र दे देने थे. लेकिन, हाइकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर इसकी प्रक्रिया रुक गयी. अब एनसीटीइ की अनुमति के बाद फिर यह नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी.

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