आरक्षण रोस्टर में उपलब्ध रिक्ति व अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर होगा आवंटन
संवाददाता, पटना
शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल और जिला आवंटन के लिए विकल्प देने को कहा है. चयनित प्रधानाध्यापक अभ्यर्थियों को यह विकल्प 10 से 15 फरवरी तक देना है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस आशय के जरूरी दिशा- निर्देश सभी क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशकों को दिये हैं. कहा है कि दी गयी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं.
माध्यमिक निदेशालय की तरफ से जारी हुए आधिकारिक पत्र में साफ किया गया है कि सफल अभ्यर्थियों को अधिकतर तीन प्रमंडल या तीन जिलों के नाम विकल्प के रूप में भरने हैं. आरक्षण रोस्टर के तहत उपलब्ध रिक्ति एवं अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर प्रमंडल या जिले आवंटित किये जायेंगे.
अभ्यर्थियों को विकल्प करने शिक्षा विभाग की गाइडलाइन भी है, जिसके अनुसार ऐसे प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी जो राज्य सरकार के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं की तरफ से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, को इ- शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लाॅगइन आइडी से विकल्प भरने होंगे. सॉफ्टवेयर के जरिये भरने हैं अपने विकल्प
ऐसे प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी जो सीबीएसइ / आइसीएसइ /बीएसइबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने विकल्प भरने हैं. आधिकारिक पत्र के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए 5971 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है. अनुशंसित अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की काउंसेलिंग पूरी हो चुकी है. शेष अभ्यर्थी जिनकी काउंसेलिंग पूरी नहीं हो सकी है,उनकी काउंसेलिंग 11 फरवरी को होनी है. यह काउंसेलिंग प्रमंडलों में की जानी है.
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