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जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार करेगा परिमार्जन पोर्टल, आज मंत्री करेंगे उद्घाटन

सूबे के तीन करोड़ 64 लाख जमाबंदी में सुधार के लिए अब आम लोगों या भू-धारियों को अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग अपनी पूर्व निधारित योजना के अनुसार परिमार्जन पोर्टल को विकसित कर चुका है. अब मंगलवार को विभाग के मंत्री राम नारायण मंडल इसका उद्घाटन करेंगे. नये पोर्टल के आ जाने के बाद कोई भी आदमी अपने जमीन की जमाबंदी में सुधार के लिए www.biharbhumi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

पटना : सूबे के तीन करोड़ 64 लाख जमाबंदी में सुधार के लिए अब आम लोगों या भू-धारियों को अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग अपनी पूर्व निधारित योजना के अनुसार परिमार्जन पोर्टल को विकसित कर चुका है. अब मंगलवार को विभाग के मंत्री राम नारायण मंडल इसका उद्घाटन करेंगे. नये पोर्टल के आ जाने के बाद कोई भी आदमी अपने जमीन की जमाबंदी में सुधार के लिए www.biharbhumi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

आवेदन के आधार पर रैयत के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान आदि संबंधित की भी गलती में सुधार हो सकेगा. सुधार की अवधि सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित की गयी है़ यह सुविधा राज्य के सभी 534 अंचलों के लिए लागू होगी़ गौरतलब है कि बीते कई माह से इसकी तैयारी की जा रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है.

दो करोड़ से अधिक की गड़बड़ी राज्य में सभी जमीनों के जमाबंदी दस्तावेज ऑनलाइन करने में काफी गड़बड़ियां हुई है़ं विभाग की ओर से ही जारी आंकड़ों के अनुसार इस सभी तीन करोड़ 65 लाख जमाबंदी पंजी में लगभग दो करोड़ से अधिक पंजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी या जानकारी छूट गयी है. इसको लेकर अंचलों में लगातार शिकायतें आती रही है. अब तक इसको दूर करने के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा नहीं थी़ इसलिए लोगों को अंचलों के चक्कर लगाने पड़ते थे. इन दस्तावेजों की जरूरत किसी भी भू-धारी को जमाबंदी में सुधार के लिए प्रमुख रूप से तीन तरह के दस्तावेजों की जरूरत होगी.

इसमें सबसे पहले दाखिल-खारिज या जमाबंदी याचिका में पारित आदेश की प्रति, भू-लगान की रसीद की प्रति और तीसरा रिविजनल या कैडेस्ट्रल सर्वे की प्रति की जरूरत होगी. ऑनलाइन आवेदनों की सुविधा जल्द लाॅकडाउन के कारण बंद हुए जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, आय, जाति प्रमाणपत्र से लेकर जमीन संबंधी दाखिल-खारिज के मामलों के ऑनलाइन आवेदनों की शुरुआत की जायेगी़ विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार सुविधा शुरू करने के लिए एक-दो दिन के भीतर आदेश जारी कर दिया जायेगा.

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