Patna: पूर्व सांसद विजय कृष्ण व बेटा चाणक्य जेल से होंगे रिहा, पटना हाईकोर्ट ने निरस्त की उम्रकैद की सजा

Patna: हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए दोनों को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2022 5:12 PM

Patna: हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए दोनों को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है.

Also Read: Saharsa: अपराध की योजना बनाते छह हथियार तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलहा बरामद
अदालत ने नौ मई को पूरी कर ली थी सुनवाई

न्यायाधीश एएम बदर और न्यायाधीश सुनील कुमार पवांर की खंडपीठ ने पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य की ओर से दायर आपराधिक अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले में 9 मई, 2022 को ही सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया.

Also Read: Munger: बदमाशों के साथ कॉन्स्टेबल के बेटों ने महिला के साथ की गाली-गलौज, गुंडों ने की गोलीबारी
साल 2009 में श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या

मालूम हो कि साल 2009 में राजधानी पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में पटना सिविल कोर्ट ने साल 2013 में पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. निचली अदालत से सजा मिलने के बाद से ही दोनों बाप और बेटा जेल में बंद हैं.

Also Read: Acid attack: बच्चों के बीच विवाद में महिला पर फेंका तेजाब, गंभीर हालत में रेफर
ट्रांसपोर्टर हत्या मामले में निचली अदालत ने सुनायी थी सजा

साल 2009 में श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सत्येंद्र सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य के साथ दो अन्य लोगों को भी आरोपित किया गया था. ट्रांसपोर्टर हत्या मामले में पटना सिविल कोर्ट ने भादवि की धारा, 302, 120बी, 34 और 25 आर्म्स एक्ट में सजा सुनायी थी.

Also Read: Storm Havoc: आंधी और बारिश के कारण दो और लोगों की गयी जान, जनजीवन प्रभावित
अंगरक्षक उमेश सिंह और नौकर गगन को भी साथ में मिली है सजा

पटना सिविल कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर हत्या मामले में दर्ज विभिन्न धाराओं में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, उनके बेटे चाणक्य, अंगरक्षक उमेश सिंह और नौकर गगन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने पटना सिविल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें कहा गया था कि घटना का ना तो कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और ना ही कोई प्रयोजन.

Next Article

Exit mobile version