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पटना-गया-डोभी एनएच के निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, जांच के लिए वकीलों की टीम गठित

पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की धीमी गति पर कॉन्ट्रेक्टर को भी फटकार लगायी है. कोर्ट ने कहा की निर्माण की अभी जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि तय समय सीमा के अंदर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पायेगा.

पटना हाइकोर्ट ने पटना- गया- डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के निर्माण में हो रहे विलंब पर गुरुवार को गहरी नाराजगी जाहिर की है. इस मामले की जांच के लिए कोर्ट द्वारा एक वकीलों के टीम का भी गठन किया गया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में प्रतिज्ञा नामक संस्था की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया.

वकीलों की टीम करेगी जांच

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता मनीष कुमार वकीलों की गठित इस टीम के साथ पटना – गया – डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का जाकर निरीक्षण करेंगे. टीम के सदस्य भी अलग अलग निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे. कोर्ट ने कहा कि निरीक्षण के दौरान वकीलों की सहायता के लिए संबंधित जिले के अधिकारी गण भी साथ में मौजूद रहेंगे. यह टीम निरीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

कॉन्ट्रेक्टर को भी कोर्ट ने लगाई फटकार

कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की धीमी गति पर कॉन्ट्रेक्टर को भी फटकार लगायी है. कोर्ट ने कहा की निर्माण की अभी जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि तय समय सीमा के अंदर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पायेगा.

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19 दिसम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई

गौरतलब है कि इस सड़क का निर्माण 31मार्च 2023 तक पूरा कर लेना हैं. सुनवाई के समय एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी भी कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने कोर्ट को कहा कि हो सकता है कि इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने में दो तीन माह का और विलंब हो लेकिन इसे जल्द पूरा करने का कोशिश किया जायेगा. कोर्ट ने कहा कि जितने भी आदमी और मशीनों की जरूरत हो, उन्हें इस सड़क निर्माण के कार्य में लगा कर समय पर कार्य पूरा किया जाये. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को की जायेगी.

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