पटना हाईकोर्ट ने NH 80 के निर्माण को लेकर हुई सुनवाई, सड़क री-अलाइनमेंट के लिए समाधान निकालने का दिया निर्देश
कोर्ट को बताया गया कि इस एनएच के निर्माण में 2.5 किलोमीटर में स्थित करीब 80 पक्का मकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा. सुनवाई के दौरान भू- स्वामियों की तरफ से बताया गया कि भू- अधिग्रहण में उन्हें जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है.
पटना हाइकोर्ट ने एनएच 80 (मुंगेर से मिर्जापुर चौकी) के निर्माण में हो रहे विलंब के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि संभव हो तो संबंधित पदाधिकारी इस एनएच के री-अलाइनमेंट के लिए कोई समाधान निकालें ,ताकि पक्के मकानों को टूटने से बचाया जा सके. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जहां अतिक्रमण है ,वहां एनएचएआइ एलिवेटेड रोड बनाने के संबंध में भी अगली सुनवाई में जवाब दे . चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने प्रणव कुमार झा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा.
80 पक्के मकानों का करना पड़ेगा ध्वस्त
कोर्ट को बताया गया कि इस एनएच के निर्माण में 2.5 किलोमीटर में स्थित करीब 80 पक्का मकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा. सुनवाई के दौरान भू- स्वामियों की तरफ से बताया गया कि भू- अधिग्रहण में उन्हें जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. इस पर हाइकोर्ट ने संबंधित जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मुआवजा राशि का वितरण कैम्प लगा कर दिया जा सके .
जमीन अधिग्रहण का काम जल्द पूरा करने का भी आदेश
कोर्ट ने इस एनएच के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण नहीं किये जाने पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी को जमीन अधिग्रहण का काम जल्द पूरा करने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि एनएचएआइ के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान निकाला जाये.
कहलगांव और पीरपैंती के बीच बनेगा टोल प्लाजा
घोरघट से मिर्जाचौकी के बीच हाइवे दो हिस्से में बनेगी. सड़क 10 मीटर चौड़ी की जायेगी. आवश्यकता अनुसार कुछ जगहों पर तीन तो कुछ जगहों पर सड़क फोरलेन भी होगी. कई पुल व 100 कलवर्ट का निर्माण होना है. सड़क किनारे पौधारोपण होना है. कहलगांव और पीरपैंती के बीच टोल प्लाजा बनना है. सड़क निर्माण में 883.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जीरोमाइल से सबौर खनकिता के बीच 12 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी. यातायात के दृष्टिकोण से जीरोमाइल चौक के पास जंक्शन बनना है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क तीन-चार फीट ऊंची की जायेगी