24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, इस दिन होगी अगली सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह द्वारा दायर की गई नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पारित किया.

Bihar News: हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आये मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है. अनंत सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस एनके पांडे की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया है. कोर्ट ने यह आदेश अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए दिया है.

क्या है मामला

दरअसल ये पूरा मामला सचिवालय थाने का है. जिसमें निचली अदालत ने कांड संख्या 54 / 2015 की सुनवाई करते हुए अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 26 (2) / 35 के तहत 10 साल सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए) / 35 के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

इसी मामले में अनंत सिंह की ओर से नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शाही ने दलीलें पेश कीं. वहीं अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार का पक्ष अदालत के समक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होगी.

15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह

बता दें कि अनंत सिंह रविवार (5 मई) को पटना के बेउर जेल से 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आये थे. अनंत सिंह को यह पैरोल पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए दी गई है. जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया और उन पर जेसीबी से फूल बरसाए.

जेल से बाहर आकर अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा से एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह की जीत का ऐलान किया. अनंत सिंह मोकामा से छह बार विधायक रह चुके हैं. फिलहाल उनकी पत्नी नई देवी मोकामा से विधायक हैं. मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आता है. ऐसे में कहा जा रहा है कि अनत सिंह के जेल से बाहर आने से ललन सिंह को मुंगेर में फायदा हो सकता है.

Also Read: उत्पाद थाने के निजी चालक की मौत पर मुंगेर में बवाल, घंटों तक अस्त-व्यस्त रहा शहर

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें