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पटना हाइकोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब, अवमानना मामले में 17 नवंबर को होगी सुनवाई

पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना एक बहुत ही गंभीर मामला हैं. हाइकोर्ट में बड़ी संख्या में अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर लगातार अवमानना का मामला दायर किया जाता रहा है.

पटना हाइकोर्ट ने अदालती आदेशों की अवमानना से संबंधित बड़ी संख्या में सूचीबद्ध अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को 17 नवंबर को तलब किया है. जस्टिस ए अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 150 से भी अधिक अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.

अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना एक गंभीर मामला

पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना एक बहुत ही गंभीर मामला हैं. हाइकोर्ट में बड़ी संख्या में अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर लगातार अवमानना का मामला दायर किया जाता रहा है. कोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से संबंधित वादों की सुनवाई के दौरान यह पाया कि दिये गये अदालती आदेश का सरकारी विभागों एवं उनके अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है. कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की.

हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा सुझाव

हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों से सुझाव भी देने को कहा साथ ही इन अधिकारियों से यह भी जानना चाहता है कि अदालती अवमानना के मामले में कोर्ट के आदेश का कैसे जल्द से जल्द कैसे अनुपालन किया जाएगा, इसके साथ ही जो अवमानना याचिका कोर्ट में लंबित है इन मामलों के निबटारे में कितना समय लगेगा.

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17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

पटना हाई कोर्ट ने अवमानना से जुड़े इस मामले में कोर्ट के तरफ से दिए गए आदेश की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश महाधिवक्ता अंजनी कुमार को सौंपा है. इस मामले पर अगली सुनवाई पटना हाई कोर्ट में 17 नवंबर को फिर से की जायेगी.

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