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गोपालगंज से RJD प्रत्याशी के नामांकन रद्द करने की याचिका पर कल HC में होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

Gopalganj Assembly by election 2022: कल शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ दायर रिट याचिका के खिलाफ ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करेगी.

Bihar Assembly by election 2022: बिहार में विधानसभा की दो सीटों के लिए उप चुनाव हो रहे हैं. जारी मतदान के बीच एक बड़ी खबर सामने आयी है. दरअसल, कल शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका पर सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी. जस्टिस मोहित कुमार शाह स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेंगे.

‘राजद प्रत्याशी ने गलत हलफनामा दाखिल किया’

बता दें कि इससे पहले आज गुरुवार को स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. आवेदक की ओर से सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने कोर्ट को मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद ने विधानसभा उपचुनाव में अपने आपराधिक इतिहास की सही जानकारी नहीं दी है. उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार के नामांकन की जांच सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग कोर्ट से की.

बता दें कि इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने इस याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना था. उनका कहना था कि चुनाव परिणाम के बाद इसके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जा सकती है. जबकि याचिका कर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा कि आरजेडी उम्मीदवार ने अपने विरुद्ध मामले को छुपा कर नामांकन किया. ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन हैं.

क्या है मामला ?

राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने आपराधिक इतिहास छिपा कर नामाकंन पत्र में गल जानकारी दी है. ये भी आरोप लगाया गया है कि उक्त आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट से नामांकन रद्द करने की मांग की है. बता दें कि इससे पूर्व हाईकोर्ट ने आवेदक तथा निर्वाचन आयोग के वकील को पूरी तैयारी तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आने का आदेश दिया था. जिसपर कल ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई होगी.

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