Patna Marine Drive : पटना गंगा पथ पर 1.5 किमी में बनेगा वेंडिंग जोन; पार्किंग, ग्रीन बेल्ट एवं पाथवे के लिए भी जगह फिक्स
Patna Marine Drive : गंगा पथ पर दीघा से एलसीटी घाट तक वेंडिंग जोन, पार्किंग, ग्रीन बेल्ट और पाथवे के लिए जगह चिह्नित की गई है. डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त ने गुरुवार को जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया.
Patna Marine Drive : पटना में गंगा पथ पर दीघा से एलसीटी घाट तक वेंडिंग जोन, पार्किंग, ग्रीन बेल्ट और पाथवे कहां बनेगा, इसके लिए जगह तय कर ली गई है. यह निर्धारण गुरुवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा और नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर द्वारा जेपी गंगा पथ के संयुक्त निरीक्षण के दौरान किया गया. इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और जन सुविधाओं का भी जायजा लिया गया.
100 मीटर के दायरे में नो-वेंडिंग जोन
निरीक्षण के बाद निर्णय लिया गया कि दीघा रोटरी (अटल पथ-जेपी गंगापथ का मिलन स्थल) के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में नो वेंडिंग जोन रहेगा. इसमें किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.
100 मीटर के बाद 1.5 किमी में वेंडिंग जोन
100 मीटर के बाद से जेपी गंगापथ के उत्तरी छोर पर एलसीटी घाट तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी में वेंडिंग जोन रहेगा. वेंडिंग जोन के दोनों तरफ पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी. इस वेंडिंग जोन की पार्किंग से एलसीटी घाट तक ग्रीन बेल्ट तथा पाथवे का निर्माण किया जाएगा. यह भी नो-वेंडिंग जोन रहेगा. इस क्षेत्र में सैर करने वाले लोगों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगी. बेंच के साथ-साथ अन्य आवश्यक प्रबंध रहेगा.
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आयुक्त कार्यालय से दीघा तक जेपी गंगापथ का दक्षिणी छोर पूर्णतः नो-वेंडिंग जोन
आयुक्त कार्यालय से दीघा तक नो-वेंडिंग जोन प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से दीघा तक जेपी गंगापथ का दक्षिणी छोर पूर्णतः नो-वेंडिंग जोन रहेगा. इसे ग्रीन बेल्ट के रूप विकसित किया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है. सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है. वेंडर्स का सर्वेक्षण कराया जा रहा है. नियमानुसार रेंट फिक्स करते हुए नगर निगम द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि उपर्युक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है.
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