19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Patna Police: कस्टडी में मौत पर एसएसपी दोषी, 15.74 लाख का लगा जुर्माना

Patna Police: पटना : अपहरण केस के एक आरोपित की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटना के एसएसपी पर 15 लाख 74 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया है.

Patna Police: पटना : फुलवारीशरीफ थाने में दर्ज ममेरे भाई के अपहरण के केस के आरोपित की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा पर 15 लाख 74 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही आयोग ने यह आदेश दिया है कि मुख्य सचिव और एसएसपी को जितेश की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों व कर्मियों से जुर्माने की रकम वसूलने और एक माह में उसके पिता श्रीराम सिंह को भुगतान करने को कहा है.आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि अगर एक माह में यह रकम नहीं दी जाती है, तो मूल रकम के साथ ही 12.50 फीसदी सूद भी साथ में प्रतिवर्ष देना होगा.

जांच कर सौंपे रिपोर्ट

इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएम बदर ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि 31 मार्च को पटना के जो एसएसपी थे, उन पर विभागीय जांच शुरू करें और एक माह में रिपोर्ट सौंपें. केस की जांच फिलहाल सीआइडी कर रही है. केस को लॉजिकल एंड पर ले जाने का आदेश दिया है. आयोग ने इस आदेश की कॉपी, गवाहों का बयान, जितेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पटना एसएसपी, पटना हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार, एडीजी सीआइडी के साथ ही जितेश के पिता श्रीराम सिंह को भेजने का भी निर्देश दिया है.

Also Read: Electricity In Bihar: नबीनगर सुपर थर्मल के विस्तार को मंजूरी, 800 मेगावाट की लगेंगी तीन नयी इकाइयां

अपहरण के आरोप में पकड़ा था जितेश को

राजीवनगर थाने के नेपालीनगर निवासी श्रीराम सिंह के साले सुरेंद्र सिंह का बेटा सुशील गायब हो गया था. इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने श्रीराम सिंह के छोटे बेटे जितेश पर अपहरण का केस सात जनवरी, 2024 को फुलवारीशरीफ थाने में दर्ज कराया. इस मामले में अब तक जितेश के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें