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पटना साहिब में पांच करोड़ के दान पर गहराया विवाद, पंज प्यारों के समक्ष उपस्थित होंगे दानकर्ता व जत्थेदार

प्रबंधक कमेटी के पद धारकों व सदस्यों की चिंतन बैठक प्रधान अवतार सिंह हित की अध्यक्षता में कायम है. मंगलवार को भी इस बिंदु पर चर्चा हुई. बैठक में संगतों के इस प्रकरण पर बढ़ते आक्रोश, दोनों ओर से हो रही बयानबाजी समेत कई बिंदु पर चर्चा हो रही है.

पटना सिटी. तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में पंज प्यारों की ओर से जारी हुकूमनामा के आधार पर बुधवार को दानकर्ता करतारपुर निवासी डॉ गुरविंदर सिंह सामरा और जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मस्कीन दरबार साहिब में पंज प्यारों के समक्ष उपस्थित होना है.

दोनों ओर से हो रही बयानबाजी

इस प्रकरण को लेकर प्रबंधक कमेटी के पद धारकों व सदस्यों की चिंतन बैठक प्रधान अवतार सिंह हित की अध्यक्षता में कायम है. मंगलवार को भी इस बिंदु पर चर्चा हुई. बैठक में संगतों के इस प्रकरण पर बढ़ते आक्रोश, दोनों ओर से हो रही बयानबाजी समेत कई बिंदु पर चर्चा हो रही है.

रिपोर्ट आने पर फैसला

हालांकि अध्यक्ष का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर फैसला लिया जायेगा. इस प्रकरण में विपक्षी सदस्यों को दूर रखने के मामले में अध्यक्ष चुप्पी साध लेते हैं.

बलदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक

बताते चलें कि बीते दिनों पंज प्यारों की बैठक अतिरिक्त हेड ग्रंथी भाई बलदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई थी. बैठक में वरिष्ठ ग्रंथी ज्ञानी दिलीप सिंह, ज्ञानी भाई गुरुदयाल सिंह, ग्रंथी पशुराम सिंह, भाई सुखदेव सिंह शामिल हुए.

पक्ष रखने को कहा गया

इन लोगों ने हुकूमनामा जारी कर दानकर्ता की ओर से जत्थेदार पर लगाये गये आरोपों को साक्ष्य के साथ बुधवार को उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा गया है. इसी प्रकार तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मस्कीन को भी 24 को ही पक्ष रखने के लिए तलब किया है.

Also Read: पटना साहिब में पांच करोड़ के दान ने मचाया बवाल, पक्ष रखने के लिए दानकर्ता व जत्थेदार को किया गया तलब
पांच करोड़ से अधिक का दान 

बताते चलें कि करतारपुर निवासी डॉ गुरविंदर सिंह सामरा की ओर से गुरुघर में भेंट की गयी सोने की कलगी, पंगूड़ा साहिब समेत अन्य पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति अप्रैल में दान की गयी थी, जिसकी जांच के बाद गुणवत्ता पर सवाल उठ गया है. दानकर्ता ने इसके लिए सीधे तौर पर जत्थेदार को दोषी ठहराया है. हालांकि इस मामले में प्रबंधक कमेटी की ओर से चौक थाना में दानकर्ता के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है.

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