Patna Traffic News: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त, लाइसेंस होगा रद्द
Patna Traffic News: पटना में अब यदि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. ट्रैफिक पुलिस अब इसको लेकर सख्त हो गई है. बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
Patna Traffic News: राजधानी पटना की सड़कों अब यदि आप बार-बार ट्रैफिक नियमों उल्लघंन करते हैं तो सावधान हो जाएं. ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है. लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. बीते दिन यानी शनिवार को इसे लेकर पटना ट्रैफिक पुलिस एसपी अपराजित लोहान ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की.
आगे की कार्रवाई डीटीओ ऑफिस से होगी
एसपी ने बातचीत में बताया कि इस लिस्ट में अधिकतर ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ बीते छह महीने में 5 बार चालान हुए हैं. इसमें अधिकतर बिना हेल्मट को लेकर चालान है. उन्होंने आगे बताया कि उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए डीटीओ कार्यालय को सूचित किया गया है. उन लोगों के खिलाप आगे की जो भी कार्रवाई होगी वह डीटीओ कार्यालय से होगी.
ट्रैफिक एसपी ने दी जानकारी
एसपी ने आगे बताया कि बीते छह माह में देखा गया है कि पांच हजार से अधिक लोग बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन कर रहे थे. ऐसे लोगों की पहचान की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने बीते 6 महीनों में बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 5,591 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि ये लोग बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करते हैं. यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि वे समझें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
कई लोगों के लाइसेंस होंगे रद्द
ट्रैफिक अधीक्षक के मुताबिक, बीते 6 महीनों में 133 ऐसे लोग हैं जिन पर 20 से अधिक चालान हुए हैं. इन लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे. इसके लिए डीटीओ कार्यालय नोटिस भेजा गया है. इन लोगों को देखकर लगता है कि वो लाइसेंस के लायक नहीं हैं. इसी बात के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है.
कागजात हमेशा रखें अपडेट
जानकारी के अनुसार, पटना में बड़ी संख्या में गाड़ी की कागजात में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है. अब इसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है. जुर्माना लगाने की तैयारी में है. बता दें कि यदि आपका फोन नंबर गाड़ी के कागजात से लिंक नहीं है तो आप परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने क्यूआर कोड स्कैन करने की भी सुविधा दी है.