सरस्वती पूजा करने से पहले समितियों को सरकार से लेनी होगी अनुमति, डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई
Saraswati Puja: सरस्वती पूजा को लेकर जिला प्रशासन के स्तर पर गाइडलाइन जारी किया गया है. सभी पूजा समितियों को इसकी जानकारी दी गई है. लोगों से सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गयी है.
Saraswati Puja: पटना. राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इतना ही नहीं सरस्वती पूजा पर्व के अवसर पर विसर्जन जुलूस के लिए भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है. जिला प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि पूजा समिति के सदस्य निर्धारित समय सीमा के अंदर निबंधन करा लें तथा सदस्यों की सूची प्रशासन को उपलब्ध करा दें. जिला प्रशासन ने समितियों से अपील की है कि वे पारंपरिक एवम आध्यात्मिक तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में पूजा सम्पन्न कराने के साथ साथ शरारती तत्वों पर नकेल कसने में प्रशासन का सहयोग करें.
डीजे बजाने पर होगी प्राथमिकी
जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि समितियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर मूर्ति विसर्जन करना होगा. पूजा-अर्चना एवं जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. यदि कहीं भी डीजे का इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा तो उसे जब्त कर डीजे संचालक एवं आयोजक पर प्राथमिकी की जाएगी. इसके साथ ही कहा गया है किसी भी पूजा पंडाल में आपत्तिजनक गीत बजने की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगा.
जुलूस की होगी विडियोग्राफी
सरस्वती पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अफवाहों से दूर रहें एवं किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को दें. सभी जुलूस सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की निगरानी में रहेंगे. सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें अन्यथा ऐसा करने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर वैशाली के डीएम यशपाल मीणा ने हाजीपुर शहर में अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया.
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