अब रूट चार्ट के साथ नक्शा देने पर ही मिलेगा परमिट, विभाग ने नियम में किया बदलाव

परिवहन विभाग ने नियम में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया है कि अंतर्क्षेत्रीय मार्ग पर परमिट देने से पहले रूट चार्ट के साथ नक्शा ले.

By Prabhat Khabar News Desk | July 7, 2024 1:32 AM

संवाददाता, पटना परिवहन विभाग ने नियम में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया है कि अंतर्क्षेत्रीय मार्ग पर परमिट देने से पहले रूट चार्ट के साथ नक्शा ले. इसके बाद ही परमिट देने की प्रक्रिया शुरू की जाये. किसी भी हाल में नक्शा के बिना अब परमिट नहीं दिया जाये. विभाग ने रूट चार्ट में उन सभी स्टाॅप का नाम भी मांगा है, जहां पर गाड़ी रूकेगी, ताकि बसों के परिचालन शुरू होने के बाद रूट को बदला नहीं जा सके. साथ ही, विभाग ने शपथ पत्र भी मांगा है कि परमिट के अनुसार ही गाड़ियों का परिचालन किया जाये. ऐसा नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से परमिट को रद्द करने की पूरी प्रक्रिया की जाये. विभाग के स्तर पर जनवरी में इसको लेकर बैठक हुई थी. उस बैठक में इस संबंध में निर्णय भी लिया गया था, जिसे अब सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है. यह भी देना अनिवार्य किया गया परिवहन विभाग ने अंतर्क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय मार्गों पर चलने वाली बसों के परमिट वाले आवेदन के साथ ही कुछ अन्य चीजों की कॉपी भी मांगी है. जिसमें वाहन के अंदर और बाहर सहित चारों तरफ की तस्वीर भी देनी होगी,ताकि वाहन की बैठान क्षमता, एसी-नन एसी आदि का पता चल सके. अगर तस्वीर नहीं रहेगी, तो भी परमिट नहीं देने का निर्देश दिया गया है. वहीं, गाड़ी पर मालिक का नाम, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर, निबंधन संख्या को अंकित करना होगा और इस संबंध में अन्य सूचना से जुड़ी तस्वीर भी देनी होगी. ड्राइवर व कंडक्टर की पूरी जानकारी देने का निर्देश बसों के परिचालन में देखा गया है कि ड्राइवर और कंडक्टर कौन है. इसको लेकर बसों में सफर करने वाले थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. विभाग ने कहा है कि इन दोनों की तस्वीर और कंडक्टर का प्रशिक्षण कराया जाये, ताकि बसों में सफर करने वालों को परेशानी नहीं हो. लंबी दूरी वाली गाड़ियों में दो ड्राइवर रखना अनिवार्य किया गया है. इसका भी डिटेल परमिट के समय देना होगा. अगर ड्राइवर का बदलाव किया जाता है, तो बसों पर अंकित नाम को मिटा देना होगा.

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