15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

थानेदार ने अपने ही भतीजे को नीलाम कर दी चोरी की स्कॉर्पियो

हाइकोर्ट ने दोषी अफसरों पर लगाया 11 लाख रुपये का जुर्माना

पटना. चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी को शराबबंदी कानून के तहत अवैध रूप से राजसात करने के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के दोषी अधिकारियों पर ग्यारह लाख का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि दोषी अधिकारियों की जेब से वसूल कर याचिकाकर्ता को दी जायेगी. न्यायाधीश पीबी बजनथ्री और न्यायाधीश एसबीपी सिंह की खंडपीठ ने सद्दाम हुसैन की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने खंडपीठ को बताया कि याचिकाकर्ता की स्कॉर्पियो गाड़ी नौ जून 2022 को बिहटा स्थित उसके ससुराल से चोरी हो गयी थी. याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत बिहटा थाना कांड सं.566/22 के तहत दर्ज करवायी थी. 28 जून 2022 को गोपालगंज के भोरे थाने ने उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को शराबबंदी कानून के तहत जब्त कर भोरे थाना कांड संख्या 301/22 दर्ज कर लिया गया. कोर्ट को बताया गया कि अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त गाड़ी को 3.10 लाख में भोरे थाना के थानाध्यक्ष के भांजे को नीलाम कर दिया गया है. कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जतायी कि गाड़ी जब्त करने वाले अधिकारी ने बगैर सत्यापन किए हुए कि गाड़ी चोरी को भी हो सकती है, कैसे दूसरा मामला दर्ज कर लिया? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीलामी में सरकार द्वारा वसूली गयी करीब तीन लाख की राशि और शेष सात लाख की राशि दोषी अधिकारियों से वसूल कर याचिकाकर्ता को दी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें